< GST Registration Limit

GST Registration Limit

GST Registration Limit

GST (Good and service Tax) एक ऐसा Tax है जो भारत में product और service की सप्लाई पर लगता है,GST एक Indirect Tax है जिसने Service tax, vat tax, purchase tax और कई अन्य tax को Replace कर दिया है।

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भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017को हुई थी।भारत में GST Registration Limit पहले 20 लाख रुपए थी अब इसको बढ़कर 40 लाख रुपए कर दिया गया है जिससे 40 लाख रुपए से ज्यादा के कारोबार करने वाले सभी व्यवसाय को GST Registration करना जरूरी हो गया है। 2017 तक GST Registration करने पर उत्तरी पूर्वी राज सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीरके राज्यों का Turnover 10 लाख रुपए होने चाहिए, जबकि ज्यादातर राज्यों में 20 लाख रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू वाले Restaurant को GST के लिए Registration करना होता है। जबकि special category के राज्यों में Restaurant का total annual revenue 10 लाख रुपए से ज्यादा है तब GST के लिए Registration करना होता है।

GST तब लागू होता है जब किसी business का total revenue limit, तय की गई limit से ज्यादा हो जाती है।ऐसे में किसी भी business के लिए GST Registration करना जरूरी हो जाता है।  कोई भी business organization GST  के तहत Registration किए बिना business नहीं कर सकते हैं।

GST Registration कितने तरह का होता है?

GST Registration कई तरह के होते हैं पहला Normal taxpayer है जो GST Registration की Special category आता है,यह भारत में  Business करने वाले taxpayer पर लागू होता है,दूसरी category को composition taxpayer कहा जाता है जिसमें registration करने के लिए आपको GST Registration स्कीम के तहत registration करना होता है। इसके साथ ही कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति और नोंन रेजिडेंट टेक्सटेबल व्यक्ति registration भी होता है।

GST Registration किसे करना चाहिए

1. GST Registration उन लोगों को करना चाहिए जो पहले ही tax सेवाओं के तहत registration किए हुए थे।

2. जिनका Turnover 40 लाख रुपए से ज्यादा है(यदि आप उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य से हैं तो Turnover न्यूनतम 10 लाख तक होना चाहिए)

3. वे सारे व्यक्ति जो E-commerce aggregator के जरिए सामान सप्लाई करते है।

4. Registered  taxable व्यक्ति के अलावा वह व्यक्ति जो विदेश से database access और online जानकारी को भारत में किसी व्यक्ति को transfer करता है।

5. input service distributor और supplier के agent को Registered करना होता है।

GST Registration Online कैसे करें?

Online GST Registration करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को Follow करें:-

Step 1:- GST Registration करने के लिए उसके Official Portal https://www.gst.gov.in/पर जाए।

Step 2:-फिर Register Now पर क्लिक करें जो taxpayer Tab के अंतर्गत                            होती है।

Step 3:-इसके बाद New Registration पर क्लिक करें।

Step 4:-फिर इसके बाद आपके पास एक फार्म आएगा उसे भरने के बाद Process पर क्लिक करें।

Step 5:- इसके बाद अगले पेज पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें औरआगे Process पर क्लिक करें।

Step 6:- इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक अस्थाई रेफरेंस नंबर (TRN)) दिखाया जाएगा इसे आप नोट कर ले।

Step 7:- फिर से GST Portal पर जाए और  taxpayer मेनू के तहत Register पर क्लिक करें।

Step 7:- इसके बाद अस्थाई रेफरेंस नंबर (TRN ) को चूज करें।

Step 8:- फिर TRN NO और कैप्चा संबंधी जानकारी भरे और Process पर क्लिक करें।

Step 9:- इसके बाद आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा उसे अगले पेज पर दर्ज कर और Process पर क्लिक करें।

Step 10 :- अगली पेज पर आपको Application का Status दर्शाया जाएगा जिसकी दाएं तरफ Edit वाले Section पर क्लिक करें।

Step 11:- इसके बाद आपके सामने एक एक फार्म आएगा जिसमें जरूरी दस्तावेज जमा करके Processपर क्लिक करें।

Step 12:- Verification पेज पर चाय और डिक्लेरेशन चेक करेंऔर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए आवेदन को Submit करें।

Step 13:- इसके बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन सबमिट होने का मैसेज दिखाई देगा और आपको मैसेज पर रेफरेंस नंबर भी भेज दिया जाएगा।

Step 14:- इसके बाद GST Portal पर ARN का status चेक कर सकते हैं।

GST Registration के कुछ जरूरी दस्तावेज

इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज है जो निम्नलिखित है:-

1. Pan Card

2. Aadhar Card

3. Business address proof

4. digital sign

5. Bank account statement और cancel किया गया चेक

6. Business registration proof

7. प्रमोटर का पहचान पत्र, पता प्रमाण और फोटो

8. Board Regulation Sign और लेटर ऑफ Authorization

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